Bihar Ration Card Me Naam Kaise Jode: घर बैठे मोबाइल से जोड़ें नया नाम
बिहार के राशन कार्ड में नए सदस्य, नवविवाहिता बहू या नवजात शिशु का नाम जोड़ना अब बेहद आसान हो गया है। खाद्य विभाग के नए Smart PDS (RCMS) पोर्टल के माध्यम से अब आपको किसी ब्लॉक या कोटेदार के चक्कर नहीं काटने होंगे।

अब मोबाइल से जोड़ें नया नाम और पाएं अतिरिक्त 5 किलो अनाज!
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड में जितने अधिक सदस्य जुड़े होंगे, परिवार को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम मुफ्त राशन उतना ही ज्यादा मिलेगा।
आधिकारिक Smart PDS पोर्टल पर नया सदस्य जोड़ें
बिहार खाद्य विभाग के RCMS पोर्टल पर सीधे Citizen Login करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें:
नया नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज (सदस्य अनुसार चेकलिस्ट)
जिस सदस्य का नाम आप जोड़ना चाहते हैं, उनके अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र पहले से अपने फोन में स्कैन या फोटो खींचकर रख लें:
1. नवजात शिशु / बच्चे का नाम
- जन्म प्रमाण पत्र: अस्पताल या नगर निगम/पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट।
- माता-पिता का आधार: दोनों का आधार कार्ड।
- बच्चे का आधार (यदि उपलब्ध हो): 5 वर्ष से अधिक होने पर आधार कार्ड अनिवार्य है।
2. नवविवाहिता / बहू का नाम
- मायके से नाम कटने का प्रमाण: पूर्व राशन कार्ड का Deletion / Surrender Certificate (सबसे अनिवार्य)।
- विवाह प्रमाण पत्र: मैरिज सर्टिफिकेट या मुखिया/सरपंच द्वारा निर्गत प्रमाण।
- अपडेटेड आधार कार्ड: जिसमें पति का नाम व नया पता दर्ज हो।
3. अन्य छूटे वयस्क सदस्य
- स्वयं का आधार कार्ड: सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक।
- पासपोर्ट साइज फोटो: 5 MB से कम आकार (JPEG/PNG)।
- मनरेगा / वोटर आईडी: यदि जॉब कार्ड या वोटर कार्ड बना हुआ है।
घर बैठे मोबाइल से नया सदस्य जोड़ने के 8 सरल स्टेप्स
आधिकारिक यूजर गाइड के वास्तविक स्क्रीनशॉट के साथ समझें पूरी प्रक्रिया:
Smart PDS पोर्टल पर नागरिक लॉगिन (Citizen Login) करें
पोर्टल: br.smartpds.nic.in/login
अपने मोबाइल के ब्राउज़र में br.smartpds.nic.in/login खोलें। स्क्रीन पर "Citizen Login" चुनें। आप आधार ओटीपी या अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा तुरंत लॉगिन कर सकते हैं।

चित्र 1: लॉगिन विकल्प चयन

चित्र 2: आधार ओटीपी सत्यापन
डैशबोर्ड पर RC Application में "Add Member" चुनें
Navigation: RC Application > Add Member
लॉगिन करने के बाद आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आएगी। बाएँ मेन्यू (Sidebar) पर "RC Application" पर टैप करें और "Add Member" विकल्प खोलें। यहाँ वर्तमान में जुड़े सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे। नया नाम जोड़ने के लिए पीले रंग के "Add Member" बटन पर क्लिक करें।

चित्र 3: RC Application मेन्यू

चित्र 4: सदस्य सूची व Add Member बटन
नए सदस्य का व्यक्तिगत विवरण व फोटो अपलोड करें
Personal Details & Relationship with HOF
फॉर्म में सदस्य का प्रथम नाम, अंतिम नाम (अंग्रेजी व हिंदी), लिंग (Gender), जन्म तिथि, पिता/पति का नाम और मुखिया से संबंध (Relationship) चुनें। इसके बाद सदस्य की साफ पासपोर्ट फोटो (JPEG/PNG फॉर्मेट, साइज < 5MB) अपलोड करें।

चित्र 5: नए सदस्य का नाम, संबंध और फोटो अपलोड विंडो
मनरेगा जॉब कार्ड, गंभीर बीमारी व दिव्यांगता की जानकारी भरें
General & Critical Details
पोर्टल पर सदस्य के कल्याणकारी विवरण दर्ज करने होते हैं:
- मनरेगा (MGNREGA): यदि सदस्य का जॉब कार्ड है तो 'Yes' करके जॉब कार्ड संख्या व वोटर आईडी (EPIC) भरें। नहीं तो 'No' चुनें।
- गंभीर बीमारी (Critical Illness): यदि कोई गंभीर बीमारी (हार्ट, किडनी, कैंसर आदि) है तो 'Yes' करके प्रमाण पत्र अपलोड करें, अन्यथा 'No' रखें।
- दिव्यांगता (Disability): दिव्यांग होने पर प्रतिशत व प्रमाण पत्र अपलोड करें, नहीं तो 'No' चुनें।

चित्र 6: मनरेगा व बीमारी विवरण

चित्र 7: दिव्यांगता विवरण फॉर्म
डेटा सुरक्षित (Save) करें और परिवार सूची में नया नाम जांचें
Save Member & Review Table
विवरण भरने के बाद "Save" बटन दबाएं। स्क्रीन पर "Member details saved successfully" का संदेश आएगा। अब परिवार के सदस्यों की मुख्य तालिका में नए सदस्य का नाम जुड़ जाएगा। यदि परिवार में 1 से अधिक सदस्य जोड़ने हैं तो पुनः Add Member दबाकर दूसरे सदस्य का विवरण भरें।

चित्र 8: डेटा सेव कन्फर्मेशन

चित्र 9: अपडेटेड परिवार तालिका
आवेदन का अंतिम सबमिशन (Final Submit) करें
Final Submit & Application Reference
सभी सदस्यों का मिलान करने के बाद "Submit Application" पर क्लिक करें। आपका आवेदन सुरक्षित हो जाएगा और एक पावती संदर्भ संख्या (Reference Number) प्राप्त होगी।

चित्र 10: फाइनल सबमिशन व आवेदन प्रक्रिया फ्लो स्क्रीन
सबसे जरूरी चरण: नए सदस्य की e-KYC अनिवार्य है!
आधिकारिक यूजर मैनुअल के अनुसार: "आवेदन सबमिट करने के बाद नए सदस्य को Mera Ration 2.0 / Mera e-KYC ऐप के जरिए अथवा नजदीकी राशन डीलर (कोटेदार) की ई-पॉस मशीन पर जाकर e-KYC कराना अनिवार्य है। e-KYC पूरा होने के बाद ही आवेदन आपूर्ति निरीक्षक के पास सत्यापन हेतु आगे बढ़ता है।"
स्थिति ट्रैक करें व DFSO अनुमोदन के बाद नया कार्ड डाउनलोड करें
Approval & Digital Card Download
e-KYC के उपरांत ब्लॉक आपूर्ति निरीक्षक (Inspector) दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को सत्यापित करते हैं। इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DFSO) अनुमोदन प्रदान करते हैं और स्टेटस "Approved" हो जाता है। अनुमोदन होते ही आप नया राशन कार्ड तुरंत ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

चित्र 11: स्टेटस स्वीकृत (Approved)

चित्र 12: अपडेटेड डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड
नाम जोड़ने में ये 4 गलतियां कभी न करें (Avoid Rejections)
अक्सर इन सामान्य गलतियों के कारण आपूर्ति निरीक्षक द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाता है:
राशन कार्ड में नाम जोड़ने से जुड़े सवाल-जवाब (FAQs)
प्र. छोटे बच्चे का नाम कितने साल की उम्र में राशन कार्ड में जुड़ सकता है?
बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनते ही राशन कार्ड में नाम जोड़ा जा सकता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होता, माता-पिता के आधार और जन्म प्रमाण पत्र से नाम जुड़ जाता है।
प्र. क्या शादी के बाद बहू का नाम सीधे ससुराल के राशन कार्ड में जुड़ सकता है?
नहीं, पहले मायके के राशन कार्ड से बहू का नाम कटवाना (Surrender/Deletion) आवश्यक होता है। नाम कटने के बाद जारी रसीद और विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर ससुराल के कार्ड में नाम जोड़ा जाता है।
प्र. नाम जोड़ने का आवेदन करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें?
आप br.smartpds.nic.in पर लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर "View Application" में आवेदन संख्या डालकर वास्तविक स्थिति (Pending with Inspector, Pending with DFSO, या Approved) देख सकते हैं।
प्र. नया नाम स्वीकृत होने के बाद अतिरिक्त राशन कब से मिलेगा?
अनुमोदन होते ही आगामी माह की आवंटन सूची में नए सदस्य की संख्या जुड़ जाती है और आपको अगले माह से प्रति सदस्य 5 किलो मुफ्त राशन मिलना आरंभ हो जाता है।
गाँव के दोस्तों व व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें
अपने परिवार व गाँव के उन सभी लोगों तक यह उपयोगी जानकारी पहुँचाएं जिनके परिवार में नए सदस्य या बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़ना बाकी है:
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