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Rajasthan Social Security Pension Scheme (RajSSP)

Rajasthan Pension Status CheckRajSSP PPO ऑनलाइन स्टेटस

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु/सीमांत कृषक तथा राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं की स्थिति, मासिक भुगतान की स्थिति, और वार्षिक सत्यापन ऑनलाइन की स्थिति देखें।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा (RajSSP)

राजस्थान पेंशन स्टेटस व मासिक भुगतान पासबुक ऑनलाइन चेक करें

वृद्धावस्था, एकल नारी (विधवा), दिव्यांग व लघु/सीमांत किसान पेंशन का आवेदन स्टेटस, PPO स्वीकृति तथा हर महीने बैंक खाते में आने वाली पेंशन की जानकारी ऑनलाइन देखें।

नागरिक सहायता: स्टेटस या पासबुक देखने के लिए अपना 8 अंकों का आवेदन क्रमांक (Application No) दर्ज करें। यह नंबर आपके ई-मित्र रसीद या PPO पत्र पर लिखा होता है।

क्या आपको अपना PPO नंबर (PPO Number) पता नहीं है?अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड की लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में अपना नाम खोजकर अपना PPO नंबर प्राप्त करें।
लाभार्थी सूची में खोजें

1. पेंशनर स्टेटस कैसे चेक करें (How to Check Pensioner Online Status)

यदि आपने नया पेंशन आवेदन किया है अथवा यह जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन चालू है या बंद, तो आधिकारिक RajSSP पोर्टल पर इन आसान चरणों से जांचें:

1

स्टेटस बटन दबाएं

ऊपर दिए गए "पेंशन स्टेटस चेक करें" बटन पर क्लिक करें। आधिकारिक सर्च फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।

2

Application No व Captcha भरें

अपने ई-मित्र फॉर्म की 8 अंकों की आवेदन संख्या (उदा. 1234XXXX) और स्क्रीन पर दिख रहा 6 अक्षरों का कैप्चा दर्ज करें।

3

Show Status पर क्लिक करें

"Show Status" पर क्लिक करते ही आपकी पेंशन स्वीकृति, PPO नंबर व चालू स्थिति (Active) स्क्रीन पर आ जाएगी।

चरण 1: आवेदन संख्या व कैप्चा दर्ज करने का फॉर्म (Official Status Search Form)
राजस्थान पेंशन स्टेटस आवेदन संख्या व कैप्चा दर्ज करने का फॉर्म - RajSSP Pensioner Online Status Form

RajSSP पोर्टल पर Application No बॉक्स में 8 अंकों का नंबर और कैप्चा कोड भरकर Show Status दबाएं

चरण 2: स्वीकृत पेंशनर स्टेटस रिपोर्ट (Pensioner Sanctioned Status Report)
राजस्थान पेंशनर स्वीकृत स्टेटस रिपोर्ट विवरण - Pensioner Online Status Report Rajasthan

Status Report Key Fields Breakdown:

आवेदन क्रमांक (Application No)विशिष्ट 8 अंकों की संख्या (उदा. 1234XXXX), जो आपका स्थायी रिकॉर्ड है।
पेंशनर व पिता/पति का नामलाभार्थी का नाम तथा रिश्तेदार का नाम अंग्रेजी व हिंदी में अंकित।
पेंशन योजना (Scheme Name)स्वीकृत योजना (जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन अथवा एकल नारी पेंशन योजना)।
स्वीकृति दिनांक (Sanction Date)संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) या तहसीलदार द्वारा पेंशन पास होने की तारीख।
वर्तमान स्थिति (Current Status)Regular / Active (पेंशन चालू है और नियमित किस्त आ रही है)।
क्षेत्रीय विवरण (Location)संबंधित जिला, पंचायत समिति/ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत या नगर निकाय।

2. मासिक पेंशन पासबुक व भुगतान लेजर कैसे देखें (Payment Ledger Guide)

हर महीने आपके खाते में ₹1,350 अथवा ₹1,500 की पेंशन किस्त कब और किस बैंक खाते में ट्रांसफर हुई, इसकी महीनेवार पासबुक ऐसे देखें:

1

पासबुक बटन दबाएं

ऊपर दिए गए "पेंशन पासबुक / लेजर देखें" बटन पर क्लिक करें। पेमेंट लेजर फॉर्म खुलेगा।

2

वर्ष व आवेदन संख्या चुनें

ड्रॉपडाउन से वित्तीय वर्ष (जैसे 2024-2025 या 2025-2026) चुनें और अपना 8 अंकों का आवेदन क्रमांक व कैप्चा दर्ज करें।

3

Show Report पर क्लिक करें

"Show Report" पर क्लिक करते ही पूरे 12 महीनों की पेंशन किस्तों का भुगतान लेजर प्रदर्शित हो जाएगा।

चरण 1: वित्तीय वर्ष व आवेदन संख्या चयन (Payment Ledger Search Form)
राजस्थान पेंशनर भुगतान लेजर फॉर्म - Application Number Selection Form

Application No बॉक्स में नंबर भरें और कैप्चा डालकर Show Report दबाएं

चरण 2: मासिक पेंशन भुगतान पासबुक / लेजर रजिस्टर (Payment Passbook Register)
राजस्थान पेंशनर मासिक भुगतान लेजर पासबुक रजिस्टर - Month-wise Payment Register RajSSP

Payment Passbook Columns Breakdown:

माह (Month)जिस महीने की पेंशन का भुगतान किया गया है (उदा. APR, MAY, JUN...)।
पेंशन राशि (Net Amount)प्रतिमाह खाते में जमा हुई राशि (उदा. ₹1,350 अथवा ₹1,500)।
खाता संख्या (Bank A/C No)वह बैंक बचत खाता जिसमें DBT के माध्यम से पेंशन राशि क्रेडिट हुई।
प्रोसेस दिनांक (Process Date)ट्रेजरी और विभाग द्वारा भुगतान बिल पास करने की आधिकारिक तारीख।
ट्रेजरी बिल व वाउचर नंबरबैंक व कोषागार का आधिकारिक संदर्भ नंबर (उदा. Bill No व Token No)।
भुगतान स्थिति (Payment Status)Payment Paid / Success (खाते में राशि पहुंच चुकी है)।

3. राज्य व राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं विवरण तालिका

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिपत्र अनुसार राज्य व राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं की पात्रता, वार्षिक आय सीमा व संशोधित ₹1,350 प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ तालिका:

राज्य पेंशन योजनाएं विवरण तालिका

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिपत्र अनुसार पात्रता, वार्षिक आय सीमा एवं प्रतिमाह देय लाभ:

न्यूनतम पेंशन ₹1,350/माह
क्र. सं.योजना का नामपात्रता मानदंडवार्षिक आय सीमाप्रतिमाह देय लाभ
1
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
Chief Minister Old Age Samman Pension Scheme
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला, तथा 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान के मूल निवासी हों।कुल पारिवारिक वार्षिक आय ₹48,000/- तक
₹1,350 / माह
2
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
Chief Minister Single Woman Samman Pension Scheme
18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हों।कुल पारिवारिक वार्षिक आय ₹48,000/- तक
₹1,350 से ₹1,500 / माह
18 वर्ष से 75 वर्ष से कम: ₹1,350 प्रतिमाह | 75 वर्ष या उससे अधिक: ₹1,500 प्रतिमाह
3
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
Chief Minister Specially Abled Samman Pension Scheme
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक हो, प्राकृतिक रूप से बौने (3 फीट 6 इंच से कम), अथवा हिजड़ापन से ग्रसित व्यक्ति।कुल पारिवारिक वार्षिक आय ₹60,000/- तक
₹1,350 से ₹2,500 / माह
सामान्य दिव्यांग: ₹1,350 प्रतिमाह | सिलिकोसिस पीड़ित: ₹1,500 प्रतिमाह | कुष्ठ रोग मुक्त: ₹2,500 प्रतिमाह
4
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
Small & Marginal Farmers Old Age Pension Scheme
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला, तथा 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान के परिपत्र (31.8.2013) के अनुसार लघु एवं सीमांत कृषक हों।कृषि भूमि सीमा के आधार पर (कोई अतिरिक्त आय सीमा नहीं)
₹1,350 / माह
ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Key Documents Required):
जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card)
आधार कार्ड व जनआधार e-KYC
बैंक खाता (DBT / NPCI सक्रिय)
आय प्रमाण-पत्र / BPL / UDID कार्ड

4. वार्षिक भौतिक सत्यापन व पेंशन रुकने पर समाधान (Official Guidelines)

पेंशन निरंतर खाते में आती रहे, इसके लिए बायोमेट्रिक, मोबाइल फेस ऐप व विभागीय नियमों की पूरी जानकारी:

1. ई-मित्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन

पेंशनर नजदीकी किसी भी ई-मित्र केंद्र पर जन आधार कार्ड अथवा PPO नंबर ले जाकर अंगूठे या आंखों की पुतली (Iris) स्कैन से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।

सत्यापन के उपरांत रसीद अवश्य प्राप्त करें।

2. मोबाइल ऐप से घर बैठे फेस सत्यापन

बुजुर्ग एवं चलने-फिरने में असमर्थ नागरिक गूगल प्ले स्टोर से 'RajSSP' एवं 'Aadhaar FaceRD' ऐप द्वारा मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन करके 2 मिनट में निशुल्क सत्यापन कर सकते हैं।

3. यदि पेंशन की किस्त रुक गई हो

यदि आपकी किस्त खाते में नहीं आई है, तो सबसे पहले चेक करें कि वार्षिक सत्यापन पूरा है या नहीं। इसके अलावा बैंक शाखा में जाकर खाते में आधार NPCI / DBT मैपिंग सक्रिय कराएं।

सत्यापन होते ही रुकी हुई सभी किस्तें एक साथ मिल जाती हैं।

विभागीय परिपत्र नियम (11.1.8 व 11.1.9) — घर बैठे सत्यापन व अधिकारी का दायित्व:

नियम 11.1.8: ऐसे पेंशनर जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता (Physical Incapacity) अथवा जानकारी के अभाव में निर्धारित दो माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हों, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि निर्धारित अवधि के पश्चात अगले एक माह में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (Field Verification Officer) द्वारा घर जाकर मोबाइल के माध्यम से करवाया जाएगा।

नियम 11.1.9: प्रति वर्ष दिसंबर माह के उपरांत जिन पेंशनर का सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन रोकी जाती है। अतः उपखंड अधिकारी (SDO) व विकास अधिकारी (BDO) का दायित्व है कि सभी पेंशनरों का सत्यापन सुनिश्चित कराएं। किसी भी जीवित व पात्र पेंशनर का भौतिक सत्यापन के अभाव में भुगतान रोके जाने पर संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)

राजस्थान पेंशन स्टेटस, संशोधित ₹1,350 पेंशन राशि, पासबुक जांच व भौतिक सत्यापन से जुड़े जरूरी प्रश्न:

उत्तर (आधिकारिक विभागीय मार्गदर्शन):राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर ₹1,350 प्रतिमाह कर दी गई है। 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा व एकल नारी पेंशनरों को ₹1,500 प्रतिमाह, कुष्ठ रोग मुक्त पेंशनरों को ₹2,500 प्रतिमाह, और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹1,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

आधिकारिक संपर्क सूत्र व हेल्पलाइन (Official Helpline & Support)

राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181

पेंशन भुगतान में विलंब, बैंक खाता अस्वीकृति अथवा आवेदन रुकने की स्थिति में राज्य टोल-फ्री नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यालय

अंबेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर (राजस्थान) | फोन नंबर: 0141-5111007, 5111010 | आधिकारिक पोर्टल: sje.rajasthan.gov.in

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Disclaimer:

PanchayatSetu is an independent educational and public information portal. This website is not affiliated with, endorsed by, or authorized by the Government of Rajasthan or the Department of Social Justice & Empowerment. All pension applications, pensioner records, biometric verifications, and financial DBT disbursements are officially processed and administered directly through the official state portal at ssp.rajasthan.gov.in.